Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar 2024: बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत 22 नवम्बर 2007 को श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar Eligibility | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के पात्रता
यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सरकार द्वारा निर्धारित Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar 2024 के मापदंडों को पार करना होगा जो नीचे दिया गए हैं।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अप्लाई करने के लिए बालिका की उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार को बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- बालिका के परिवार के नंबर BPL कार्ड होना चाहिए।
- परिवार का कुल आय साल भर में 60000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लड़की की शादी जिस लड़के से होने वाली है उसकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ सिर्फ उन लाभार्थियों को मिलेगा जिनका विवाह 22 नवंबर 2007 के बाद संपन्न हुआ हो।
- इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए दहेज न देने की संकल्प लिया गया हो।
यदि आप ऊपर दिए गए मापदंडों को संतुष्ट करते हैं तो आप Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar 2024 के लिए एलिजिबल है।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar 2024 Benefits | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के फायदे
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar 2024 में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के बेटियों के शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत अब तक 10 लाख से अधिक बेटियों को लाभ दिया जा चुका है। इस योजना से जुड़ी कई सारे लाभ जो इस प्रकार हैं।
- गरीब परिवारों को अपने बेटी के शादी करने के लिए ₹5000 की आर्थिक सहायता मिलती है जिससे विवाह का खर्च वहन करना आसान हो जाता है।
- इस योजना के तहत लड़कियों के शिक्षा पूरी कराई जाती हैं और विवाह में सहायता प्रदान किया जाता है जो एक प्रकार से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना समाज में कमजोर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने की प्रयास करती है।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar Document Required | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज
- आंचल द्वारा बनाया गया निवास प्रमाण पत्र
- आंचल द्वारा बनाया गया जाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- BPL राशन कार्ड
- लड़की, लड़का दोनों का जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र( 60,000/- )
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक का फोटो कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- दहेज न देने की घोषणा पत्र
- अपने जनप्रतिनिधि(मुखिया/वार्ड पार्षद) द्वारा बनाया गया विवाह निबंधन प्रमाण पत्र
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar Online Apply | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए अप्लाई कैसे करें
मैं आपको यह बता दूं कि Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar 2024 के लिए आवेदन ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किए जाते हैं। इस योजना के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजो को अपने पास इकट्ठा कर लेना है, उसके बाद आपका अपना संबंधित प्रखंड के RTPS काउंटर पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन करना है।
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar 2024 के लिए एक फॉर्म खरीदें, या फिर नीचे फॉर्म का लिंक दिया गया है आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर उसमें अपने दस्तावेजों के अनुसार सही से भरे। फॉर्म को सही से भरने के बाद पुन सत्यापन करें एवं अंत में इस फॉर्म को RTPS के काउंटर पर जाकर जमा कर दें।
RTPS के द्वारा आपके एप्लीकेशन को ऑनलाइन करने के बाद एक रिसीविंग दिया जाएगा जिस पर इस योजना का कब तक लाभ मिल जाएगा उसका दिनांक लिखा हुआ होगा। तो कुछ इस प्रकार आप Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar 2024 के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
Mukhyamantri kanya vivah yojana form pdf
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar 2024 के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप अपने प्रखंड के RTPS कार्यालय के बाहर एप्लीकेशन फॉर्म के दुकान से खरीद सकते हैं। या फिर इस फॉर्म को ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं जो की आठ पेजों में होता है।
और आपको अपने दस्तावेजों के अनुसार इस फॉर्म में दिए गए जानकारी को सही तरीके से भरना होता है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके PDF के रूप में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फार्म 2024 के लिए डाउनलोड कर सकते हैं।
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FAQs
1.मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितना पैसा मिलता है Bihar me?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बिहार में लाभार्थी को शादी के समय पर पांच ₹5000 दिए जाते हैं ताकि लड़की के शादी में आर्थिक सहायता मिले।
2.कन्या विवाह योजना का आवेदन कैसे करें?
कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन पूर्ण रूप से ऑफलाइन प्रक्रिया से की जाती है। जिसमें सबसे पहले आपको कन्या विवाह योजना का फॉर्म खरीदना होगा या फिर आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
उसके बाद आवश्यक दस्तावेजों के अनुसार सही से भरकर अपने प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर जमा देना है ।उसके बाद आरटीपीएस कर्मचारी के द्वारा आपके आवेदक को ऑनलाइन कर दिया जाएगा।